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किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

झुंझुनू, 30 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान में झुंझुनू के यौन अपराध बाल संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को गुरूवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
न्यायालय ने अभियुक्त को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार वर्ष 2024 में अभियुक्त किशोरी को डरा धमकाकर जबरन अपने साथ ले गया और एक घर में उसे बंधक बनाकर उससे कई बार दुष्कर्म किया।
सं सुनील अशोक
वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
93
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/04/26 00:00
पिछला अपडेट
30/04/26 00:00
स्थान
India