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किशोरी से दुष्कर्म करने के दो दोषियों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास

बारां, 13 मार्च (वार्ता) राजस्थान में बारां के यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले मेें शुक्रवार को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल (जिला न्यायाधीश संवर्ग) ने एक नाबालिग और अभियुक्त सोनू उर्फ महावीरा को 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए नाबालिग अभियुक्त पर एक लाख 26 हजार रुपये और सोनू पर 70 हजार रुपये का जुर्माना किया। मामले के अनुसार छीपाबड़ाैद थाना क्षेत्र में जून 2022 में नाबालिग ने किशोरी…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म नाबालिग कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/03/26 00:00
पिछला अपडेट
13/03/26 00:00
स्थान
India