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अवैध रूप से नशीली गोलियां रखने के दोषी को 11 वर्ष का कठोर कारावास

हनुमानगढ़, 15 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के संगरिया के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने अवैध नशीली गोलियां रखने के आरोपी को दोषी करार देते हुए बुधवार को 11 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंतसिंह भारी ने अभियुक्त परमजीत सिंह उर्फ बिट्टू को अवैध रूप से नशीली गोलियां रखने का दोषी मानते हुए उस पर सवा लाख रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार संगरिया थाना क्षेत्र में 16 मार्च 2020 को पुलिस ने अभियुक्त परमजीत सिंह से 1500 ट्रामाडोल और 360 अल्प्राजोलम की टैबलेट बरामद की थीं। सं सुनील…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नशीली गोलियां कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/04/26 00:00
पिछला अपडेट
15/04/26 00:00
स्थान
India