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छात्रा को परेशान करने के दोषी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

भीलवाड़ा, 06 मार्च (वार्ता) राजस्थान में भीलवाड़ा के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने एक नाबालिग छात्रा का पीछा करके परेशान करने के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो-2) अर्चना मिश्रा ने अभियुक्त समीर शेख को 11वीं की छात्रा को अपनी पहचान छुपाकर परेशान करने का दोषी मानते हुए उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार वर्ष 2022 में प्रतापनगर थाना क्षेत्र में पीडि़ता की मां ने पुलिस को शिकायत की थी समीर शेख खुद…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नाबालिग परेशान कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/03/26 00:00
पिछला अपडेट
06/03/26 00:00
स्थान
India