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उच्च न्यायालय ने पंचायत और निकाय चुनाव में देरी पर जतायी नाराजगी

जयपुर, 16 जुलाई (वार्ता) राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने में हो रही देरी पर गुरुवार को कड़ी नाराजगी जतायी। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से पांच दिन के भीतर चुनाव कार्यक्रम और संभावित तिथि बताने के निर्देश दिये। साथ ही राज्य चुनाव आयुक्त से पूछा कि आखिर वह क्यों चाहते हैं कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाये। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थानीय निकायों के चुनाव समय पर होना आवश्यक है और उन्हें अनिश्चितकाल तक टाला नहीं जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय नाराजगी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
16/07/26 11:28
पिछला अपडेट
16/07/26 11:28
स्थान
India