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पुत्र की हत्या करने के दोषी पिता को आजीवन कारावास

अलवर, 06 मई (वार्ता) राजस्थान में अलवर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (संख्या तीन) अपने ही पुत्र की हत्या करने के आरोपी को बुधवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने अभियुक्त मानचंद को उसी के छह वर्षीय पुत्र कुनाल की जहर देकर हत्या करने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख 51 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में 19 अगस्त 2020 काे अभियुक्त मानचंद ने अपने पुत्र कुनाल को ज़हर दे दिया था, जिससे उसकी मौत हो गयी।
सं.सुनील.श्रवण
वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
97
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय पुत्र हत्या कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/05/26 00:00
पिछला अपडेट
06/05/26 00:00
स्थान
India