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प्रतिबंधित दवा रखने के दो दोषियों को डेढ़ -डेढ वर्ष का कारावास

श्रीगंगानगर, 13 जून (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने प्रतिबंधित कफ सिरप रखने और बेचने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए डेढ़-डेढ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविन्द्रकुमार गक्खड़ ने अभियुक्त अब्दुल रहमान और संतोष दास को प्रतिबंधित दवा रखने और बिक्री करने का दोषी मानते हुए उन पर 70-70 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 12 मई 2015 को दोनों अभियुक्तों से प्रतिबंधित दवा बरामद की थी।
सं सुनील
वार्ता

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कुल शब्द:
94
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय प्रतिबंधित दवा कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/06/26 13:48
पिछला अपडेट
13/06/26 13:48
स्थान
India