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पांच वर्षीय बालिका के यौन उत्पीड़न के दोषी को बीस वर्ष का कारावास

अलवर, 04 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान में खैरथल-तिजारा जिले की एक अदालत ने पांच वर्षीय बालिका का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी को शनिवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र व्यास ने 66 वर्षीय अभियुक्त को बालिका से यौन उत्पीड़न करने का दोषी मानते हुए उस पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार खुशखेड़ा थाना क्षेत्र में 10 नवम्बर 2024 को अभियुक्त ने अपने किरायेदार की पांच वर्षीय पुत्री का यौन उत्पीड़न किया।
सं सुनील अशोक
वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
92
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय यौन उत्पीड़न कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
04/04/26 00:00
पिछला अपडेट
04/04/26 00:00
स्थान
India