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रिश्वत लेने की दोषी महिला अधिकारी को एक वर्ष का कारावास

चित्तौड़गढ़, 05 मई (वार्ता) राजस्थान में चित्तौड़गढ़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में रुडीफ की पूर्व महिला अधिकारी को मंगलवार को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने अभियुक्त रुडीफ की सहायक सामुदायिक अधिकारी नीतू जोशी को एक हजार रुपये की रिश्वत लेने का दोषी मानते हुए उस पर कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार नीतू जोशी ने वर्ष 2013 में मुआवजा राशि के भुगतान के बदले एक हजार रुपये की रिश्वत ली थी।
सं सुनील जितेन्द्र
वार्ता

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय रिश्वत कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/05/26 00:00
पिछला अपडेट
05/05/26 00:00
स्थान
India