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रिश्वत लेने के दोषी हेड कांस्टेबल को तीन तीन वर्ष का कारावास

कोटा, 08 जून (वार्ता) राजस्थान में कोटा के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के विशेष न्यायालय ने 15 वर्ष पुराने रिश्वत के मामले में सोमवार को तत्कालीन हेड कांस्टेबल और उसके सहयोगी को दोषी करार देते हुए तीन- तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट न्यायाधीश ने अभियुक्तों अल्ताफ हुसैन और रामचरण यादव को रिश्वत लेने का दोषी मानते हुए उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार एसीबी की कोटा इकाई ने हेड कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन और उसके सहयोगी रामचरण यादव को वर्ष 2011 में 1500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय रिश्वत कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/06/26 16:48
पिछला अपडेट
08/06/26 16:48
स्थान
India