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रिश्वत लेने के दोषी तत्कालीन एएसआई को चार वर्ष का कठोर कारावास

भीलवाड़ा, 16 जुलाई (वार्ता) राजस्थान में भीलवाड़ा के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के विशेष न्यायालय ने रिश्वत लेने के आरोपी तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) को गुरुवार को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है। विशिष्ट न्यायाधीश पवन कुमार सिंघल ने अभियुक्त तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक कालूराम कहार को रिश्वत लेने का दोषी मानते हुए उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार एसीबी के दल ने 25 जुलाई 2014 को जहाजपुर थाने में पदस्थ तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक कालूराम कहार को एक हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय रिश्वत कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
16/07/26 07:42
पिछला अपडेट
16/07/26 07:42
स्थान
India