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स्मैक रखने के दोषी को दो वर्ष का कठोर कारावास

श्रीगंगानगर, 12 मई (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम न्यायालय ने स्मैक रखने के आरोपी को मंगलवार को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश अजयकुमार भोजक ने अभियुक्त ओम प्रकाश विश्नोई (38) को स्मैक रखने का दोषी मानते हुए उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने 21 जून 2017 को अभियुक्त ओम प्रकाश विश्नोई से 60 ग्राम स्मैक बरामद की थी।
सं.सुनील.श्रवण
वार्ता

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88
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय स्मैक कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/05/26 00:00
पिछला अपडेट
12/05/26 00:00
स्थान
India