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हत्या के ग्यारह दोषियों को आजीवन कारावास

भरतपुर, 13 मई (वार्ता) राजस्थान में भरतपुर की एक अदालत ने हत्या के मामले में 11 आरोपियों को बुधवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनाली प्रशांत शर्मा ने अभियुक्त रूप सिंह गुर्जर, जितेंद्र, पुष्पेंद्र, अशोक, सौरभ, पंकज, लोकेश, सुरेश, नरेश, महेश और भूरा को हत्या का दोषी मानते हुए उन पर जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार बयाना की महादेव गली में 23 अक्टूबर 2014 को दीपावली के दिन दिनेश जगा की हत्या कर दी थी।
सं सुनील अशोक

वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
90
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/05/26 15:04
पिछला अपडेट
13/05/26 15:04
स्थान
India