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सरपंच चुनाव विवाद में जानलेवा हमले के छह दोषियों को चार-चार वर्ष का कठोर कारावास

श्रीगंगानगर, 15 मई (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर की एक अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में शुक्रवार को छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए चार-चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त मेजरसिंह, लखबीरसिंह, प्रगटसिंह, गगनदीप, ज्ञानसिंह और गौरव डोडा को पीड़ित सुभाष खत्री पर जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार 30 जनवरी 2020 को अभियुक्तों ने सरपंच चुनाव के विवाद के चलते सुभाष खत्री पर हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।
सं सुनील अशोक
वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
96
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हमला कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/05/26 10:39
पिछला अपडेट
15/05/26 10:39
स्थान
India