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हेरोइन बेचने के दोषी को दो वर्ष का कठोर कारावास

श्रीगंगानगर, 19 जनवरी (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर के मादक द्रव्य एवं मनाेत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने हेरोइन (चिट्टा) बेचने के आरोपी को सोमवार को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने अभियुक्त शालू को हेरोइन (चिट्टा) बेचने का दोषी मानते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार जवाहरनगर थाना क्षेत्र में 10 सितम्बर 2022 को पुलिस ने शालू को गश्त के दौरान हेरोइन बेचते गिरफ्तार किया था।
सं.सुनील.श्रवण
वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
90
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हेरोइन कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/01/26 00:00
पिछला अपडेट
19/01/26 00:00
स्थान
India