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अमानक खाद्य पदार्थ बिक्री करने वाले 16 दुकानदारों पर अदालत ने लगाया जुर्माना

श्रीगंगानगर, 17 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले में मिलावटी और घटिया खाद्य वस्तुएं बेचने पर 16 दुकानों के मालिकों पर अदालत ने जुर्माना लगाया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक न्यायालय ने श्रीगंगानगर में दुर्गा विहार गली नंबर तीन में बजाज एंटरप्राइजेज का तिथि ब्रांड घी का नमूना अमानक पाये जाने पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जबकि यहीं पर गोपाल ब्रांड का घी अमानक मिलने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा 81 जी ब्लॉक स्थित आनंदम रेस्टोरेंट पर पनीर अमानक पाये जाने पर 20 हजार, पब्लिक पार्क गोल…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
राजस्थान अमानक जुर्माना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/04/26 00:00
पिछला अपडेट
17/04/26 00:00
स्थान
India