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अलवर में 23 सितंबर तक धारा 163 लागू, चुनाव को लेकर कई प्रतिबंध

अलवर, 21 अगस्त (वार्ता) राजस्थान में अलवर जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर धारा 163 के प्रावधान लागू कर दिये गये हैं। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ आर्तिका शुक्ला ने शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आदेश जारी किया है। आदेश 19 अगस्त की मध्यरात्रि से लागू होकर 23 सितंबर 2026 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। जिले में प्रथम चरण में नौ सितंबर और द्वितीय चरण में 11 सितंबर को मतदान प्रस्तावित है। आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, विस्फोटक पदार्थ, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी-डंडे, पत्थर और ईंट आदि लेकर चलने…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
राजस्थान अलवर प्रतिबंध
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/08/26 14:36
पिछला अपडेट
21/08/26 14:36
स्थान
India