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भीलवाड़ा में बिना खाद्य लाइसेंस के काम नहीं कर पायेंगे खानपान कारोबारी

भीलवाड़ा, 20 जुलाई (वार्ता) राजस्थान में भीलवाड़ा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जिलेभर में खान पान से सम्बन्धित कारोबारियों को लेकर जांच अभियान छेड़ने जा रहा है। अब शहर से लेकर गांवों तक हलवाइयों, मुख्य रसोइयों और खान पान का कार्य करने वालों का पूरा सत्यापन किया जाएगा। बिना वैध खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण के खानपान का काम करने वालों पर न केवल भारी जुर्माना लगेगा, बल्कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने सोमवार को बताया कि अक्सर देखा जाता है कि शादियों में मुनाफा कमाने की होड़ में घटिया…

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100
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
राजस्थान खाद्य लाइसेंस अनिवार्य
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/07/26 14:26
पिछला अपडेट
20/07/26 14:26
स्थान
India