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बालिका से दुष्कर्म करने के दोषी को मृत्यु होने तक का कारावास

अलवर, 16 जुलाई (वार्ता) राजस्थान में कोटपुतली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत बालिका से दुष्कर्म करने के दोषी को मृत्यु होने तक के कारावास की सजा सुनायी है। न्यायाधीश ने अभियुक्त सुमित (18) को बालिका से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया। कोटपूतली-बहरोड़ के पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने गुरुवार को बताया कि बहरोड़ थाना क्षेत्र में 17 मई 2026 को एक बालिका से दुष्कर्म की घटना हुई थी। पुलिस ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
राजस्थान दुष्कर्म कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
16/07/26 14:41
पिछला अपडेट
16/07/26 14:41
स्थान
India