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रेलवे में बिना टिकट या अनियमित यात्रा करना पड़ेगा दोगुना भारी, नए जुर्माना प्रावधान लागू

कोटा, 20 जून (वार्ता) रेलवे में नए नियमों के तहत अब बिना टिकट यात्रा करने या यात्रा का प्रयास करने पर देय न्यूनतम अतिरिक्त जुर्माना राशि को सीधे दोगुना करते हुए 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार, अनियमित यात्रा से संबंधित मामलों में भी अब 250 रुपये के स्थान पर 500 रुपये का न्यूनतम अतिरिक्त प्रभार वसूला जाएगा। रेलवे में अनुशासन बनाए रखने, यात्रियों की सुविधा और रेल सेवाओं के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेल अधिनियम में संशोधित दंड एवं जुर्माना प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। रेलवे अधिकारियों ने…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
रेलवे बेटिकट जुर्माना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/06/26 07:12
पिछला अपडेट
20/06/26 07:12
स्थान
India