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अंकिता भंडारी हत्याकांड में हाईकोर्ट से पुलकित आर्य को नहीं मिली राहत, अब 20 जुलाई को होगी सुनवाई

नैनीताल, 30 जून (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा पाए मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और सौरभ भास्कर की अपील एवं जमानत प्रार्थना पत्रों पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए फिलहाल कोई राहत नहीं दी और अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ में इन मामलों में सुनवाई हुई। आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि अंकिता भंडारी ने आत्महत्या की थी और इस मामले में उनका कोई हाथ नहीं है। उन्होंने अदालत से जमानत पर…

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टेक्स्ट
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अंकिता भंडारी हत्याकांड में हाईकोर्ट से पुलकित आर्य को नहीं मिली राहत अब 20 जुलाई को होगी सुनवाई
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/06/26 12:04
पिछला अपडेट
30/06/26 12:04
स्थान
India