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फर्जी दस्तावेज अदालत में पेश करने पर ओडिशा उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज की

भुवनेश्वर, 10 अगस्त (वार्ता) ओडिशा उच्च न्यायालय ने सरकारी धन के 23.53 लाख रुपये के कथित गबन के आरोपी सुभाष चंद्र साहू की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने जमानत के समर्थन में पेश किये गये एक दस्तावेज को प्रथम दृष्टया फर्जी पाने पर यह कार्रवाई की। न्यायमूर्ति जी. सतपथी ने साहू की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान 'टू हूम इट मे कंसर्न' शीर्षक वाले एक दस्तावेज पर गंभीर संज्ञान लिया। यह दस्तावेज कथित तौर पर डॉ. सत्यजीत पाढ़ियारी द्वारा जारी किया गया था। सतर्कता विभाग की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय कुमार दास…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
अदालत फर्जी दस्तावेज याचिका खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/08/26 13:47
पिछला अपडेट
10/08/26 13:47
स्थान
India