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खाद्य पदार्थ के मानक फेल, चार कारोबारियों पर 11.07 लाख रुपये का जुर्माना

अल्मोड़ा, 28 जुलाई (वार्ता) उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन महकमे की ओर से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने जांच में मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर न्यायालय ने चार खाद्य कारोबारियों एवं संबंधित कंपनियों पर कुल 11 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार द्वारा निरीक्षण के दौरान देव भूमि प्रीमियम बिस्कुट, रिफाइंड ऑयल और गुनगुन साल्ट सहित अन्य खाद्य पदार्थ के नमूने लिए गए थे। उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर स्थित राजकीय प्रयोगशाला भेजा गया। बताया जा रहा है कि नमूने मानक के…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखं खाद्य पदार्थ मानक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/07/26 12:18
पिछला अपडेट
28/07/26 12:18
स्थान
India