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डॉक्टरों के पर्चों पर नाम, योग्यता और रजिस्ट्रेशन नंबर की मुहर होगी अनिवार्य

चम्पावत, 22 जून (वार्ता) उत्तराखण्ड के स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और मरीजों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डॉक्टरों के परामर्श पत्र पर नाम, योग्यता और पंजीकरण नंबर की मुहर लगाना अनिवार्य कर दिया है। महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा जारी निर्देशों के तहत अब प्रदेश के सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों, क्लीनिकों, नर्सिंग होम और चैरिटेबल अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों के लिए प्रत्येक चिकित्सकीय परामर्श पत्र (प्रिस्क्रिप्शन) पर नाम, शैक्षणिक योग्यता और मेडिकल काउंसिल पंजीकरण संख्या युक्त मुहर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड डॉक्टर परामर्श पत्र पंजीकरण
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/06/26 13:59
पिछला अपडेट
22/06/26 13:59
स्थान
India