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नाबालिग के अपहरण के मामले में आरोपी को दो साल की सजा

पिथौरागढ़, 13 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अगवा करने के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन ने आरोपी को गुरुवार को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 7 अक्टूबर 2024 का है। कोतवाली पिथौरागढ़ क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अगवा कर ले जाने के आरोप में मोहम्मद कैफ निवासी कृष्णापुरी, मूल निवासी खतौली, मुजफ्फरनगर के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले की जांच उपनिरीक्षक…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय अपहरण सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/08/26 15:13
पिछला अपडेट
13/08/26 15:13
स्थान
India