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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों की सजा की रद्द

नैनीताल, 23 अप्रैल (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के एक पुराने मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए दो व्यक्तियों की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकल पीठ ने नैनीताल जिले के हेमू पंत उर्फ हेमू कालू और मनीष उर्फ कंचू मटियानी द्वारा दायर आपराधिक अपील पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की आवश्यक शर्तों को साबित करने में विफल रहा है। मामले के अनुसार विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) नैनीताल ने 19 अगस्त, 2013 को उक्त दोनों…

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100
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय आरोप रद्द
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/04/26 00:00
पिछला अपडेट
23/04/26 00:00
स्थान
India