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जहरीला पदार्थ खिलाने के मामले में पति समेत तीन को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक

नैनीताल, 01 सितंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर महिला को जहरीला पदार्थ खिलाने के मामले में आरोपी पति, उसकी पहली पत्नी और बेटे को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि न्यायमूर्ति आलोक महरा की अदालत ने आरोपियों को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। मामला रुड़की कोतवाली में दर्ज मामले से जुड़ा है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 123 और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। याचिका में आरोपियों ने एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय गिरफ्तारी रोक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/09/26 13:18
पिछला अपडेट
01/09/26 13:18
स्थान
India