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हरिद्वार के जिला पंचायत अध्यक्ष की अयोग्यता के मामले में एकलपीठ का आदेश रद्द, नए सिरे से सुनवाई के निर्देश

नैनीताल, 05 सितंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार के जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह से जुड़े अयोग्यता विवाद में एकलपीठ के आदेश को रद्द करते हुए नए सिरे से सुनवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह की ओर से दायर विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किये। अपीलकर्ता की ओर से एकलपीठ के 30 अप्रैल 2026 के आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया था कि वे अपीलकर्ता के विरुद्ध याचिकाकर्ता की शिकायत पर…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय जिला पंचायत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/09/26 09:59
पिछला अपडेट
05/09/26 09:59
स्थान
India