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मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने घूस लेने के आरोपी जेई की बहाली पर लगाई रोक

नैनीताल, 10 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने लोक निर्माण विभाग में संविदा पर नियुक्त और घूस लेने के आरोपी जूनियर इंजीनियर (सिविल) की बहाली से जुड़े मामले में एकलपीठ के आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए 24 दिसंबर 2025 को एकलपीठ द्वारा दिए गए बहाली आदेश के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है। मामले के अनुसार निवासी उत्तरकाशी को वर्ष 2009 में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्त…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय जेई बहाली
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/03/26 00:00
पिछला अपडेट
10/03/26 00:00
स्थान
India