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धोखाधड़ी के आरोपी को हाईकोर्ट से राहत नहीं, याचिका खारिज

नैनीताल, 19 मार्च (वार्ता) उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में कहा है कि यदि आरोपी को गिरफ्तारी के समय आरोपों का सार लिखित रूप में दे दिया जाता है, तो इसे संवैधानिक प्रावधानों का पालन माना जाएगा। न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकल पीठ ने रविकांत बनाम सीबीआई मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून द्वारा पारित रिमांड आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और आरोपी की याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने 9 अक्टूबर 2024 के रिमांड आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि उसकी गिरफ्तारी अवैध है, क्योंकि उसे…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय धोखाधड़ी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/03/26 00:00
पिछला अपडेट
19/03/26 00:00
स्थान
India