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नदियों से सिल्ट हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी प्रगति रिपोर्ट

नैनीताल, 31 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश की नदियों में सिल्ट (गाद) हटाने के मामले में पूर्व आदेशों का अनुपालन न होने पर खंडपीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि अभी तक की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट शपथपत्र के माध्यम से दो सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करें। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तिथि तय की है। याचिकाकर्ता दिनेश चंदोला और अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि नंधौर नदी समेत गौला, कोसी,…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय नदी सिल्ट
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
31/03/26 00:00
पिछला अपडेट
31/03/26 00:00
स्थान
India