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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चंपावत में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाने का दिया निर्देश

नैनीताल, 13 मई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चंपावत जिले के बनबसा में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव को छह सप्ताह में पूरी प्रक्रिया संपन्न करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में बुधवार को बहादुर सिंह की पाटनी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश जारी किया। याचिकाकर्ता के अनुसार, उच्च न्यायालय ने वर्ष 2023 में उप्र के सिंचाई विभाग को अतिक्रममित भूमि पर काबिज लोगों को चिन्हित करने, काबिज लोगों…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/05/26 16:13
पिछला अपडेट
13/05/26 16:13
स्थान
India