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महा वैल्यू' को भ्रामक साबित नहीं कर सका अभियोजन, हाईकोर्ट ने जुर्माना रद्द किया

नैनीताल, 19 जून (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पेप्सिको इंडिया के पैकेज्ड खाद्य उत्पाद पर लिखे गए "महा वैल्यू" शब्द को केवल इसी आधार पर मिस ब्रांडिंग मानने से इनकार करते हुए कंपनी पर लगाया गया तीन लाख रुपये का जुर्माना निरस्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि "महा वैल्यू" शब्द उपभोक्ताओं को कोई झूठा, भ्रामक या भ्रम पैदा करने वाला संदेश देता है। न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने अपने फैसले में कहा कि किसी उत्पाद को मिसब्रांडेड घोषित करने के लिए ठोस कारण और स्पष्ट विश्लेषण आवश्यक है।…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय पेप्सी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/06/26 16:11
पिछला अपडेट
19/06/26 16:11
स्थान
India