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पति के बीडीसी सदस्य बताने मात्र से महिला सदस्य अयोग्य नहीं : उत्तराखंड उच्च न्यायालय

नैनीताल, 03 सितंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऊधमसिंह नगर के सितारगंज तहसील के अरविंद नगर की क्षेत्र पंचायत (बीडीसी) सदस्य विनीता विश्वास को बड़ी राहत देते हुए उनकी सदस्यता को अवैध घोषित करने की मांग वाली विशेष अपील को खारिज कर दिया। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पति द्वारा स्वयं को पंचायत सदस्य के रूप में प्रस्तुत करना मात्र पत्नी की सदस्यता को अयोग्य ठहराने का आधार नहीं बन सकता। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में एक सितंबर को हुई। अदालत ने इसी आधार पर निखिलेश घरामी…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय महिला राहत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/09/26 14:17
पिछला अपडेट
03/09/26 14:17
स्थान
India