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लोकायुक्त नियुक्ति में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, प्रदेश सरकार को दो हफ्ते की मोहलत

नैनीताल, 18 मार्च (वार्ता) उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने राज्य सरकार को वर्तमान स्थिति से स्पष्ट करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। हल्द्वानी के गौलापार निवासी शंकर जोशी की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में बुधवार 18 मार्च को सुनवाई हुई। आदेश की प्रति आज मिली। अदालत ने कहा कि लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर कानून का पालन नहीं हो रहा जबकि लोकायुक्त आफिस पर भारी खर्च किया जा रहा है।…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय लोकायुक्त
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/03/26 00:00
पिछला अपडेट
19/03/26 00:00
स्थान
India