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उत्तराखंड हाईकोर्ट के हल्द्वानी स्थानांतरण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, कोर्ट ने बताया 'समय से पहले' दायर

नैनीताल, 04 सितंबर (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि यह याचिका समय से पहले दायर की गई है क्योंकि मामला अभी भूमि चिन्हीकरण के प्रारंभिक चरण में ही है। खंडपीठ ने यह निर्णय गुरुवार को जारी किया लेकिन आदेश की प्रति आज उपलब्ध हो पायी। याचिकाकर्ता रमन कुमार शाह ने हाईकोर्ट की 19 जून 2026 की फुल कोर्ट रेजोल्यूशन तथा जिलाधिकारी नैनीताल के 14 मई 2026 के उस आदेश…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय स्थानांतरण
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
04/09/26 07:59
पिछला अपडेट
04/09/26 07:59
स्थान
India