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हेमकुंड साहिब हेलीपैड के अस्थायी अधिग्रहण आदेश हाईकोर्ट ने किए निरस्त

नैनीताल, 26 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गोविंदघाट स्थित हेमकुंड साहिब हेलिपैड के अधिग्रहण को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के 23 मई 2024 और 27 जून 2025 के अधिग्रहण आदेशों को निरस्त कर दिया है। अदालत ने माना कि हेलीपैड के अस्थायी अधिग्रहण से पहले संबंधित व्यक्ति को कानून के अनुसार नोटिस नहीं दिया गया। न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने डेक्कन चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिकाओं पर विगत 20 अगस्त को अंतिम सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। आदेश की प्रति आज उपलब्ध हुई। मामले के अनुसार कंपनी वर्ष 2011 से श्री हेमकुंड…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड न्यायालय हेलीपैड निरस्त
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
26/08/26 11:56
पिछला अपडेट
26/08/26 11:56
स्थान
India