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प्रवक्ता परीक्षा को लेकर हरिद्वार में 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

हरिद्वार, 20 अगस्त (वार्ता) उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग समूह 'ग') सेवा की सामान्य एवं महिला शाखा की विषयवार लिखित परीक्षा-2025 को शांतिपूर्ण और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए हरिद्वार नगर क्षेत्र में परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। गुरुवार को नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार हर गिरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। परीक्षा 23 अगस्त को हरिद्वार नगर क्षेत्र के चार केंद्रों-उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, एसवीएम इंटर कॉलेज मायापुर, ज्वालापुर…

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101
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा निषेधाज्ञा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/08/26 11:29
पिछला अपडेट
20/08/26 11:29
स्थान
India