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खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर धनोल्टी के रिजॉर्ट पर एक लाख का जुर्माना

टिहरी, 28 मई (वार्ता) उत्तराखंड के टिहरी गढवाल जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए गुरुवार को न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल शैलेन्द्र सिंह नेगी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए धनोल्टी क्षेत्र स्थित मैसर्स हौत मोंडे हिल स्ट्रीम रिसॉर्ट, कोकियालगांव पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 25 जुलाई 2025 को होटल परिसर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के रखरखाव एवं भंडारण में…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड रिसॉर्ट जुर्माना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/05/26 09:48
पिछला अपडेट
28/05/26 09:48
स्थान
India