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हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ में बिना अनुमति सड़क बनाने वालेों के खिलाफ कार्रवाई का दिया निर्देश

नैनीताल, 11 मार्च (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पिथौरागढ़ जिले की तहसील थल के ग्राम सुनेती में वन विभाग और सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के बनाई जा रही सड़क निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और प्रमुख सचिव वन को प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिया। अदालत ने विपक्षी कृष्णा जोशी व मोहन जोशी को भी नोटिस जारी किया है। साथ ही खंडपीठ ने सड़क निर्माण पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार से भी पूछा कि ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। इस मामले में…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उत्तराखंड हाईकोर्ट सड़क निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/03/26 00:00
पिछला अपडेट
11/03/26 00:00
स्थान
India