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ओडिशा उच्च न्यायालय ने मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदला

भुवनेश्वर, 26 अगस्त (वार्ता) ओडिशा उच्च न्यायालय ने एक 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत की सज़ा को बदल दिया जिसे पत्नी की हत्या करने और नाबालिग बेटी की हत्या की कोशिश करने के मामले में दोषी ठहराया गया था। न्यायालय ने कहा कि अपराध भले ही बेहद बर्बर था लेकिन यह मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता जिसके लिए मौत की सज़ा दी जा सकती। न्यायाधीश मानस रंजन पाठक और न्यायाधीश शशिकांत मिश्रा की खंडपीठ ने भुवनेश्वर के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए मृत्यु दंड को बदलकर संजीत दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, इसके…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
ओडिशा न्यायालय सजा बदलाव
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
26/08/26 11:30
पिछला अपडेट
26/08/26 11:30
स्थान
India