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ओडिशा की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में मृत्युदंड की सजा सुनाई

भुवनेश्वर, 10 अप्रैल (वार्ता) ओडिशा में अंगुल की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में एक नाबालिग बच्ची के साथ क्रूर दुष्कर्म और उसकी हत्या के आरोप में 40 वर्षीय बाबूला जेना को दोषी ठहराया है और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अंगुल के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत विशेष अदालत ने यह निर्णय आरोपी की गिरफ्तारी के लगभग एक वर्ष के भीतर सुनाया। अंगुल जिले के जेरेंग गांव के देहुरी साही निवासी दोषी को पिढ़ाखामन गांव की 4 साल और 10 महीने की बच्ची के विरुद्ध जघन्य अपराध का दोषी पाया गया। अदालत ने…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
ओडिशा पॉक्सो अदालत मृत्युदंड
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/04/26 00:00
पिछला अपडेट
10/04/26 00:00
स्थान
India