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ओडिशा : साइबर धोखाधड़ी के लिए बैंक खाते देने वाले व्यक्ति को दो साल की कैद

भुवनेश्वर, 11 अगस्त (वार्ता) ओडिशा में संबलपुर जिले की एक अदालत ने साइबर फ्रॉड मामलों में अपने बैंक खाते के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए एक व्यक्ति को दो साल के कारावास की कड़ी सजा सुनायी है। अदालत ने गौरी शंकर दास को भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2) एवं 112(2) के तहत सजा सुनाई। अदालत ने दास को धारा 317(2) के तहत दो साल तथा धारा 112(2) के तहत दो साल की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। दास पर दोनों धाराओं के तहत 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यदि दास इस रकम को जमा…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
ओडिशा साइबर अपराधी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/08/26 13:06
पिछला अपडेट
11/08/26 13:06
स्थान
India