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एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में नाम पहले से है, तो किसी दस्तावेज की ज़रूरत नहीं: चुनाव आयोग

बेंगलुरु, 12 जुलाई (वार्ता) निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जिन मतदाताओं के नाम पहले से ही मौजूदा मतदाता सूची में हैं, उन्हें मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। आयोग के अनुसार, जिन मतदाताओं के नाम पहले से ही मतदाता सूची में शामिल हैं, उन्हें बस अपनी जानकारी सत्यापित करनी होगी और 'गणना पत्र' जमा करना होगा। ऐसे मतदाताओं से कोई सहायक दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा, जब तक कि रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी न हो या आगे और सत्यापन की ज़रूरत न पड़े। अधिकारियों ने कहा कि अगर…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
कर्नाटक एसआईआर आयोग
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/07/26 11:02
पिछला अपडेट
12/07/26 11:02
स्थान
India