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उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को किया बहाल

भुवनेश्वर, 25 अप्रैल (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा में जिला न्यायाधीश रैंक के उस न्यायिक अधिकारी को बहाल कर दिया है जिन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने समय से पहले सेवानिवृत्त किए गए इस न्यायिक अधिकारी को उनके वित्तीय लाभों को भी बहाल करने का आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने एक जिला न्यायाधीश की बहाली का आदेश देते हुए कहा, "एक बार जब अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश रद्द कर दिया जाता है, तो नियोक्ता-कर्मचारी संबंध बहाल हो जाता है। बहाली के बिना अधिकारी सेवा से बाहर माना जाएगा और समीक्षा समिति या पूर्ण…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
कानून ओड‍िशा न्‍याय‍िक अध‍िकारी बहाली
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
25/04/26 00:00
पिछला अपडेट
25/04/26 00:00
स्थान
India