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कुलसुम खान फार्म विवाद: हाईकोर्ट ने दिये पीड़ित पक्ष को सुरक्षा देने के निर्देश, सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल, 06 जुलाई (वार्ता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा स्थित चर्चित कुलसुम खान फार्म विवाद में पीड़ित पक्ष की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार एवं अन्य पक्षकारों से तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई सोमवार को न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ में हुई। पूर्व आदेश के अनुपालन में उप जिलाधिकारी किच्छा गौरव पांडे और थाना प्रभारी किच्छा रवि कुमार व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि फार्म पर बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता…

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टेक्स्ट
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कुलसुम खान फार्म विवाद हाईकोर्ट ने दिये पीड़ित पक्ष को सुरक्षा देने के निर्देश सरकार से मांगा जवाब
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/07/26 12:37
पिछला अपडेट
06/07/26 12:37
स्थान
India