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तमिलनाडु मंत्री आधव अर्जुन की 1 करोड़ रुपये की मानहानि याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने स्टालिन को नोटिस जारी किया

चेन्नई, 28 अगस्त (वार्ता) मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ दल टीवीके नेता और तमिलनाडु के लोक निर्माण एवं खेल विकास मंत्री आधव अर्जुन की एक करोड़ रुपये की मानहानि याचिका पर पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और द्रमुक आईटी विंग को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति के. गोविंदराजन तिलकावती ने मंत्री के वकील ए.पी. सूर्यप्रकाशम की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद यह नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 15 सितंबर तक देना होगा। मंत्री आधव अर्जुन ने श्री स्टालिन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए एक पोस्ट के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस पोस्ट में आरोप…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
तमिलनाडु न्यायालय अर्जुन स्टालिन
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/08/26 11:23
पिछला अपडेट
28/08/26 11:23
स्थान
India