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चेन्नई सत्र न्यायालय ने पत्रकार को जमानत देते हुए कहा कि मंत्रियों या सरकार की आलोचना राज्य के खिलाफ अपराध नहीं

चेन्नई, 23 जुलाई (वार्ता) चेन्नई के प्रधान सत्र न्यायालय ने गुरुवार को एक पत्रकार को सशर्त जमानत देते हुए कहा कि मंत्रियों या सरकार की आलोचना करने को राज्य के खिलाफ अपराध या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाला कृत्य नहीं माना जा सकता है। यह टिप्पणी पत्रकार विनोद सूर्याकुमार को सशर्त जमानत देते समय आई, जिन्हें केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) ने 15 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उन पर सोशल मीडिया पर यह कथित झूठी खबर फैलाने का आरोप था कि तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक और बंदोबस्ती मंत्री पलानी स्थित प्रसिद्ध अरुलमिगु दंडयुधापानी स्वामी मंदिर की 100 करोड़ रुपये मूल्य…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
तमिलनाडु न्यायालय पत्रकार जमानत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/07/26 10:07
पिछला अपडेट
23/07/26 10:07
स्थान
India