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तीन मादक पदार्थ तस्कर दोषी करार, दो को 15-15 वर्ष का कठोर कारावास

पिथौरागढ़, 08 जुलाई (वार्ता) उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में विशेष सत्र न्यायाधीश ने चरस तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई, जिसमें दो को 15-15 साल और डेढ़-डेढ़ लाख रुपए जुर्मान जबकि एक अन्य को लगभग डेढ़ साल की सजा एवं जुर्माना लगाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पहला मामला नौ फरवरी 2021 का है। विशेष अभियान समूह (एसओजी) और बेरीनाग थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान के दौरान पुष्कर सिंह पुत्र गोपाल सिंह तथा पुष्कर सिंह पुत्र कुंजर सिंह को कुल 2.631 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपियों के…

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यूआरएल स्लग:
तीन मादक पदार्थ तस्कर दोषी करार दो को 15 15 वर्ष का कठोर कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/07/26 14:35
पिछला अपडेट
08/07/26 14:35
स्थान
India