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त्रिपुरा अदालत ने एनडीपीएस मामले में व्यक्ति को दोषी ठहराया, पांच साल की जेल की सजा सुनाई

अगरतला, 6 जून (वार्ता) त्रिपुरा के खोवाई की एक स्थानीय अदालत ने स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम से जुड़े एक मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए पांच साल के सश्रम कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। खोवाई जिला न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया और दोषी की पहचान खोवाई थाना क्षेत्र के लालछड़ा निवासी दीपांकर दास के रूप में की है। उसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21(बी), 25 और 29 के तहत दोषी पाया गया। यह मामला खोवाई थाने में साल 2023 में दर्ज किए गए एक…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
त्रिपुरा अदालत एनडीपीएस जेल
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/06/26 10:51
पिछला अपडेट
06/06/26 10:51
स्थान
India